इंडिया में लाखों लोगों के लिए हाउस प्रॉपर्टी (House Property) इनकम का एक बड़ा स्रोत है। हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी के लीगल ओनर जिसे पेमेंट मिलता है, उसे टैक्स चुकाना पड़ता है। हाउस प्रॉपर्टी आपका घर, ऑफिस, दुकान या किसी जमीन से जुड़ी जमीन हो सकती है। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी में अंतर नहीं करता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।