आजकल हम अपने रोजाना के कामकाज में चैटजीपीटी और ऐसे दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, एआई कई बार गलत नतीजें पेश करता है। हाल में ऐसा एक मामला मडिया में आया है। इसमें इनकम टैक्स अपीलीय ट्राइब्यूनल ने एक ऑर्डर ड्राफ्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया था। बाद में उसे अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा। आइए इस मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं।