Updated Income Tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) 31 मार्च 2025 से पहले फाइल करने की सलाह दी है। इस तारीख तक अपडेटेड ITR फाइल करने पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। इसके बाद यह बढ़कर 50% हो जाएगा। आइए जानते हैं कि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न क्या है और इसे समय पर फाइल करना जरूरी क्यों है।