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PPF Accounts: माइनर के नाम पर PPF अकाउंट खोलते समय इन गलतियों से बचें, वरना हो सकता है नुकसान

PPF Accounts: माइनर PPF अकाउंट बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का बेहतरीन साधन है, लेकिन इसमें निवेश सीमा को लेकर अक्सर माता-पिता गलती कर बैठते हैं। गार्जियन और बच्चे के नाम पर मिलाकर कुल निवेश सीमा ₹1.5 लाख ही होती है, और बच्चे के 18 साल पूरे होने पर अकाउंट को मेजर में बदलना जरूरी होता है।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Jan 30, 2026 पर 4:18 PM
PPF Accounts: माइनर के नाम पर PPF अकाउंट खोलते समय इन गलतियों से बचें, वरना हो सकता है नुकसान

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय निवेश योजनाओं में से एक है। यह न केवल टैक्स बचत का साधन है बल्कि लंबे समय के लिए सुरक्षित रिटर्न भी देता है। कई माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके नाम पर माइनर PPF अकाउंट खोलते हैं। लेकिन अक्सर कुछ सामान्य गलतियां हो जाती हैं, जिनसे भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है।

निवेश सीमा को लेकर भ्रम

सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग सोचते हैं कि वे अपने नाम और बच्चे के नाम पर अलग-अलग PPF अकाउंट खोलकर ₹1.5 लाख से ज्यादा निवेश** कर सकते हैं। जबकि नियम के अनुसार, गार्जियन और माइनर दोनों अकाउंट में मिलाकर कुल निवेश सीमा ₹1.5 लाख ही होती है। इससे ज्यादा जमा करने पर ब्याज नहीं मिलता और पैसा ब्लॉक हो जाता है।

गार्जियन की जिम्मेदारी

माइनर अकाउंट में गार्जियन यानी माता-पिता या कानूनी अभिभावक को ही पैसे जमा करने और अकाउंट मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है। कई बार लोग यह मान लेते हैं कि बच्चा बड़ा होने तक अकाउंट स्वतः अपडेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।

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