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EMI पर डिफॉल्ट किया तो बैंक नीलाम कर सकता है प्रॉपर्टी, जानिए क्या है नियम

बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल में बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के बंगले की नीलामी करने का ऐलान किया था। बैंक ने कहा था कि देओल पर उसका 56 करोड़ रुपये बकाया है। इसकी वसूली के लिए वह बंगले की नीलामी करेगा। देओल ने बैंक से लोन लेने के लिए इस प्रॉप्रटी को बैंक के पास गिरवी रखा था। बाद में बैंक ने नीलामी का फैसला वापस ले लिया था। उसने कहा था कि देओल ने बैंक को पैसे चुकाने का आश्वासन दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 25, 2023 पर 6:21 PM
EMI पर डिफॉल्ट किया तो बैंक नीलाम कर सकता है प्रॉपर्टी, जानिए क्या है नियम
अगर ग्राहक किसी ऐसे वजह से ईएमआई नहीं चुका पा रहा है, जिस पर उसका नियंत्रण नहीं हो तो बैंक उसे लोन चुकाने के लिए अतिरिक्त समय दे सकता है।

इस हफ्ते की शुरुआत में बॉलीवुड एक्टर सनी देओल का मुंबई का एक बंगला बहुत चर्चा में था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी नीलामी करने का ऐलान किया था। बैंक ने कहा था कि देओल पर उसका 56 करोड़ रुपये बकाया है। इसकी वसूली के लिए वह बंगले की नीलामी करेगा। देओल ने बैंक से लोन लेने के लिए इस प्रॉप्रटी को बैंक के पास गिरवी रखा था। बाद में बैंक ने नीलामी का फैसला वापस ले लिया था। उसने कहा था कि देओल ने बैंक को पैसे चुकाने का आश्वासन दिया है।

क्या है SARFAESI Act?

SARFAESI Act 2002 में पारित हुआ था। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उस स्थिति में लोन लेने वाली संपत्ति बेचकर अपना पैसा वसूल करने का अधिकार देता है, जब लोन लेने वाला बैंक का पैसा चुकाने में नाकाम रहता है। इसके लिए उसे कोर्ट की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है। हालांकि, इस एक्ट में यह बताया गया है कि ऐसा करने के लिए बैंक को किस तरह की प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस एक्ट को लेकर किसी तरह का विवाद पैदा होने पर उसकी सुनवाई डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल (DRT) में होती है। देश में 39 DRT हैं और पांच डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल (DRATs) हैं।

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