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ATM Withdrawal Rule : क्या एटीएम से 4 से ज्यादा बार निकाले पैसे तो देने होंगे 173 रुपये? सरकार ने बताई हकीकत

इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मेसेज के मुताबिक, एटीएम से 4 बार से अधिक पैसे निकालने पर 150 रुपये टैक्स और 23 रुपये सर्विस चार्ज मिलाकर कुल 173 रुपये कटेंगे। दावा है कि 1 जून के बाद से ही सभी बकों पर यह लागू हो चुका है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 13, 2022 पर 2:28 PM
ATM Withdrawal Rule : क्या एटीएम से 4 से ज्यादा बार निकाले पैसे तो देने होंगे 173 रुपये? सरकार ने बताई हकीकत
RBI की वेबसाइट के अनुसार हर ग्राहक को अपने बैंक के एटीएम से 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन (वित्तीय और गैर-वित्तीय ट्रांजेक्शन) हर महीने मिलते हैं

ATM Withdrawal Rule : एटीएम से पैसे निकालने या उनके जरिये गैर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए रिजर्व बैंक (RBI) की अपनी गाइडलाइंस हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्डहोल्डर्स के लिए एटीएम ट्रांजेक्शंस पर मंथली सीमा लगी हुई है। इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन पर फीस लगती है। हालांकि, हाल के दौर में एटीएम की ट्रांजेक्शन फीस के नियमों को लेकर खासी चर्चाएं हो रही है। इनमें से कई को सरकार फर्जी खबरें बताकर खारिज कर चुकी है। हाल में ऐसा ही एक डराने वाला दावा किया गया था...

क्या है दावा

इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मेसेज के मुताबिक, एटीएम से 4 बार से अधिक पैसे निकालने पर 150 रुपये टैक्स और 23 रुपये सर्विस चार्ज मिलाकर कुल 173 रुपये कटेंगे। दावा है कि 1 जून के बाद से ही सभी बैंकों पर यह लागू हो चुका है। मेसेज में सरकार को कोसते हुए कहा जा रहा है कि हर बात पर टैक्स लिया जा रहा है। यह भी कहा है कि चुप ना बैठें और ये मैसेज आगे भेजें।

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