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Credit Card Billing Rules : ट्रांजेक्शन फेल तो 3 दिन में मिलेगा पैसा, क्रेडिट कार्ड से जुड़े ऐसे 6 नियम 1 जुलाई से होंगे लागू

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल में क्रेडिट कार्ड (credit card) और डेबिट कार्ड (debit card) जारी करने से संबंधित नई गाइडलाइन पेश की हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 28, 2022 पर 1:31 PM
Credit Card Billing Rules : ट्रांजेक्शन फेल तो 3 दिन में मिलेगा पैसा, क्रेडिट कार्ड से जुड़े ऐसे 6 नियम 1 जुलाई से होंगे लागू
आरबीआई की गाइडलाइंस में क्रेडिट कार्ड बंद कराने, बिलिंग आदि से जुड़े नए नियम भी शामिल हैं

Credit Card Billing Rules : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल में क्रेडिट कार्ड (credit card) और डेबिट कार्ड (debit card) जारी करने से संबंधित नई गाइडलाइन पेश की हैं। लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें क्रेडिट कार्ड बंद कराने, बिलिंग आदि से जुड़े नए नियम भी शामिल हैं।

हम यहां 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होने जा रहे नए क्रेडिट कार्ड बिलिंग के नियमों (new credit card billing rules) के बारे में बता रहे हैं:

1. कार्ड कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा कि बिल/स्टेटमेंट भेजने/डिस्पैच करने/ ईमेल भेजने में किसी भी तरह की देरी न हो। कस्टमर्स को ब्याज लगाने से पहले भुगतान के लिए पर्याप्त दिन (कम से कम एक पखवाड़ा) मिलने चाहिए। बिलिंग में देरी की शिकायतों से बचने के लिए, कार्ड कंपनी कार्डहोल्डर की सहमति से इंटरनेट/ मोबाइल बैंकिंग के जरिये बिल और स्टेटमेंट उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है। कार्ड कंपनी को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे सुनिश्चित हो कि कार्डहोल्डर को बिलिंग स्टेटमेंट मिल गई है।

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