भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India or RBI) ने कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए IDFC First Bank पर एक करोड़ रुपये और LIC Housing Finance पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार, 5 अप्रैल को एक बयान में कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जुर्माना ‘लोन्स एंड एडवांसेज स्टैचुटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। RBI ने एक अन्य बयान में कहा कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना
RBI की ओर से जारी ‘नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी-हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) डायरेक्शंस, 2021’ के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। दोनों ही मामलों में जुर्माना रेगुलेटरी अनुपालन में कमियों को लेकर लगाया गया है। इसका उद्देश्य संबंधित ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।
4 NBFC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल
इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने चार नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (CoR) कैंसिल कर दिया। ये NBFC हैं- कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और जीवनज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज। CoR कैंसिल होने के बाद ये कंपनियां अब NBFC का कारोबार नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा 5 अन्य NBFC- ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी फाइनेंस (इंडिया), इनवेल कमर्शियल, मोहन फाइनेंस, सरस्वती प्रॉपर्टीज और क्विकर मार्केटिंग ने अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया है।
और 10 बैंकों पर भी लग चुका है जुर्माना
हाल ही में केंद्रीय बैंक ने देश के 10 बैंकों पर 60 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। विभिन्न रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के चलते इन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया। सभी 10 बैंक सहकारी बैंक यानि कि को-ऑपरेटिव बैंक हैं। ये बैंक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के हैं। RBI ने 26 और 27 मार्च को इन बैंकों पर जुर्माना लगाए जाने को लेकर बयान जारी किया था। इस बारे में डिटेल पढ़ें नीचे दिए गए लिंक पर...