RBI ने 10 बैंकों पर लगाया ₹60 लाख तक का जुर्माना, कहीं आपका बैंक तो नहीं है शामिल
सभी 10 बैंक सहकारी बैंक यानि कि को-ऑपरेटिव बैंक हैं। RBI ने 26 और 27 मार्च को इन बैंकों पर जुर्माना लगाए जाने को लेकर बयान जारी किया था। RBI का कहना है कि इन बैंकों पर लिए गए एक्शन का मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है
जिन बैंकों पर जुर्माना लगा है, वे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के 10 बैंकों पर 60 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। विभिन्न रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के चलते इन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। सभी 10 बैंक सहकारी बैंक यानि कि को-ऑपरेटिव बैंक हैं। ये बैंक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के हैं। RBI ने 26 और 27 मार्च को इन बैंकों पर जुर्माना लगाए जाने को लेकर बयान जारी किया था। RBI का कहना है कि उसकी ओर से लिए गए एक्शन का मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। आइए जानते हैं केंद्रीय बैंक ने किन 10 बैंकों पर और कितना जुर्माना लगाया है...
हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर RBI ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक के केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए यह एक्शन लिया गया है। बैंक, केवाईसी ब्योरे नियमित रूप से अपडेट करने में नाकाम रहा। खातों के जोखिम वर्गीकरण के लिए सिस्टम का अभाव देखने को मिला। इसलिए जुर्माना लगाया गया। बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर इसका इंसपेक्शन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) की ओर से किया गया।
एक्सीलेंट को-ऑपेरटिव बैंक, मुंबई (महाराष्ट्र)
मुंबई स्थिति एक्सीलेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। बैंक ने निर्धारित समयसीमा के अंदर आवश्यक राशि को इस फंड में ट्रांसफर नहीं किया। बैंक की 31 मार्च 2023 तक की वित्तीय स्थिति को लेकर इसका वैधानिक निरीक्षण RBI की ओर से किया गया था।
स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंकिंग नियमों के अनुसार, तय तारीख के अंदर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में आवश्यक रकम ट्रांसफर नहीं करने के लिए यह कदम उठाया गया है। बैंक की 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति को लेकर इसका वैधानिक निरीक्षण RBI ने किया था।
राजपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर डायरेक्टर्स, उनके रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी कंपनियों को दिए गए कर्ज और एडवांस के मामले में आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के चलते 75,000 रुपये का जुर्माना लगा है। बैंक ने डायरेक्टर्स के रिश्तेदारों को कर्ज दिया और नॉमिनल मेंबर्स को निर्धारित सीमा से ज्यादा कर्ज मंजूर किए। बैंक की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय स्थिति को लेकर वैधानिक निरीक्षण RBI ने किया था।
मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, हिमाचल प्रदेश
भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्रॉस और काउंटरपार्टी बेसिस पर प्रूडेंशियल इंटर बैंक एक्सपोजर लिमिट का उल्लंघन करेन के लिए लगाया गया है। बैंक की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय स्थिति को लेकर इंसपेक्शन RBI ने किया था।
चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, चिकमंगलुरु, कर्नाटक
RBI ने इस बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह एक्शन ‘फ्रॉड्स-गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग’ पर NABARD के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। बैंक ने NABARD को फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग वक्त पर नहीं की। 31 मार्च 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर वैधानिक निरीक्षण NABARD की ओर से किया गया था।
डिंडिगुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डिंडिगुल, तमिलनाडु
RBI ने इस बैंक पर 25,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है। 'एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैचुअरी/अदर रिस्ट्रिक्शंस– UCBs' पर केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए यह जुर्माना लगा है। बैंक ने नॉमिनल मेंबर्स को निर्धारित सीमा से ज्यादा कर्ज मंजूर किए। बैंक की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय स्थिति को लेकर वैधानिक निरीक्षण RBI ने किया था।
जनलक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक, नासिक
RBI ने जनलक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक पर 59.90 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। 'कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन प्राइमरी (अर्बन) को-ऑपरेटिव बैंक्स (UCBs)’, 'एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैचुअरी/अदर रिस्ट्रिक्शंस– UCBs' पर केंद्रीय बैंक के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने और 'सुपरवायजरी एक्शन फ्रेमवर्क फॉर प्राइमरी (अर्बन) को-ऑपरेटिव बैंक्स (UCBs)’ के तहत विशिष्ट आदेश का पालन नहीं करने के लिए यह जुर्माना लगा है। आरबीआई ने जांच में पाया कि बैंक आरबीआई द्वारा दी गई विस्तारित समयसीमा के अंदर मैनेमेंट बोर्ड का गठन करने में विफल रहा, अपने नॉमिनल सदस्यों को निर्धारित सीमा से अधिक लोन दिए और टर्म डिपॉजिट्स को समान टेनर पर एसबीआई की ब्याज दर से अधिक दर पर खोला/रिन्यू किया।
सोलापुर जनता सहकारी बैंक, सोलापुर
सोलापुर जनता सहकारी बैंक पर RBI ने 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर 'कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन प्राइमरी (अर्बन) को-ऑपरेटिव बैंक्स’ पर आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों और सुपरवायजरी एक्शन फ्रेमवर्क के तहत जारी आदेश/निर्देश का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। बैंक की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय स्थिति को लेकर इसका वैधानिक निरीक्षण RBI की ओर से किया गया था।
मथुरा जिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश
मथुरा जिला सहकारी बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के कुछ सेक्शंस के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए आरबीआई ने 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के तहत निर्धारित अधिकतम अवधि के अंदर एक अचल संपत्ति का निपटान नहीं करने का आरोप है। इस संपत्ति का इस्तेमाल बैंक अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए नहीं कर रहा था।