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Mantha Urban Cooperative Bank: RBI ने मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रद्द किया लाइसेंस, जानें क्या डिपॉजिटर्स को मिलेगा पैसा?

RBI ने कहा कि बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है और बैंक अपनी वर्तमान फाइनेंशियल पोजिशन के साथ डिपॉजिटर्स को भुगतान करने में असमर्थ होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 16, 2022 पर 7:40 PM
Mantha Urban Cooperative Bank: RBI ने मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रद्द किया लाइसेंस, जानें क्या डिपॉजिटर्स को मिलेगा पैसा?
RBI ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और अर्निंग की कोई संभावनाएं नहीं हैं

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को महाराष्ट्र में स्थित मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (Mantha Urban Cooperative Bank) का लाइसेंस उसकी कमजोर वित्तीय (Weak Financials) स्थिति का हवाला देते हुए रद्द कर दिया। RBI ने एक बयान में कहा कि इस क्रम में 16 फरवरी 2022 को बैंक का कामकाज खत्म होने के साथ ही उसके बैंकिंग बिजनेस पर रोक लगा दी गई है।

केंद्रीय बैंक ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार महाराष्ट्र से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और अर्निंग की कोई संभावनाएं नहीं हैं।

RBI ने कहा कि बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है और बैंक अपनी वर्तमान फाइनेंशियल पोजिशन के साथ डिपॉजिटर्स को भुगतान करने में असमर्थ होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यदि बैंक को आगे भी बैंकिंग बिजनेस जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो इसका पब्लिक इंटरेस्ट पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

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