Get App

Belated ITR: बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, जानिए क्या है प्रोसेस

बिलेटेड रिटर्न की सुविधा ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए जो किसी वजह से 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं है, वे 31 दिसंबर, 2024 तक FY24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234एफ के तहत बिलेटेड रिटर्न पर पेनाल्टी का प्रावधान है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 09, 2024 पर 5:55 PM
Belated ITR: बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, जानिए क्या है प्रोसेस
बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर टैक्सपेयर की टैक्स लायबिलिटी पर सेक्शन 234ए के तहत इंटरेस्ट लगता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन, कई लोग कुछ मजबूरियों के चलते डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों की सुविधा के लिए देर से रिटर्न फाइल करने की इजाजत दी है। लेकिन, देर से रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी और इंटरेस्ट लगता है। इसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं।

कौन फाइल कर सकता है बिलेटेड रिटर्न?

ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं है, वे 31 दिसंबर, 2024 तक FY24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234एफ के तहत बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) पर पेनाल्टी का प्रावधान है। एसेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपये पेनाल्टी लगती है। 31 दिसंबर के बाद लेकिन एसेसमेंट ईयर (31 मार्च से पहले) खत्म होने से पहले रिटर्न फाइल करने पर 10,000 रुपये पेनाल्टी लगती है। ऐसे लोग जिनकी कुल इनकम 5 लाख रुपये तक है उनके लिए बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर 1,000 रुपये पेनाल्टी लगती है।

लॉस कैरी-फॉरवर्ड करने की सुविधा नहीं

सब समाचार

+ और भी पढ़ें