इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन, कई लोग कुछ मजबूरियों के चलते डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों की सुविधा के लिए देर से रिटर्न फाइल करने की इजाजत दी है। लेकिन, देर से रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी और इंटरेस्ट लगता है। इसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं।