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Budget 2023: बजट में हो सकते हैं टैक्स छूट को लेकर ये 3 बड़े ऐलान, वित्तमंत्री 1 फरवरी को देंगी राहत

Union Budget 2023: यूनियन बजट 2023 पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2023 से आम लोगों, मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स को कई उम्मीदें है। वह फाइनेंस मिनिस्टर से 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट बढ़ाए जाने की मांग काफी समय से कर रहे हैं। अगर टैक्स एक्सपर्ट का मानें तो वह उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है

अपडेटेड Jan 18, 2023 पर 7:33 PM
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Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2023 से आम लोगों, मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स को कई उम्मीदें है।

Union Budget 2023: यूनियन बजट 2023 पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2023 से आम लोगों, मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स को कई उम्मीदें है। वह फाइनेंस मिनिस्टर से 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट बढ़ाए जाने की मांग काफी समय से कर रहे हैं। अगर टैक्स एक्सपर्ट का मानें तो वह उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये लोकसभा चुनावों से पहले का अंतिम बजट है। ऐसे में सरकार इस बजट में लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है। इस बजट में ऐसी ऐलान हो सकते हैं जिसमें आम लोगों की आय बढ़े और सेविंग पर अधिक छूट मिले। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट में 80C की लिमिट को बढ़ा सकती है, PPF में निवेश की लिमिट बढ़ा सकती है, टैक्सेबल इनकम की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है।

80C के तहत मिलने वाली छूट की बढ़े लिमिट

सभी नौकरीपेशा कर्मचारी ये सुझाव फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को बजट के लिए दे रहे हैं कि 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट सरकार बढ़ाए। सरकार ने काफी सालों से 80सी के लिए कोई खास घोषणा नहीं की है। सभी टैक्सपेयर्स और नौकरीपेशा टैक्स में 80सी के तहत 1.50 रुपये की छूट पाने के लिए टैक्स सेविंग विकल्पों में निवेश करते हैं। नौकरीपेशा इस लिमिट 1.50 लाख रुपये से 2 लाख रुपये करने की मांग कर रहे है।


बढ़ाई जाए टैक्सफ्री आय

अगर टैक्स एक्सपर्ट की माने तो नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स के लिए अभी 2.50 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है। सरकार को इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना चाहिए। कोविड के बाद सेविंग की जरूरत सबसे ज्यादा बढ़ी है। सरकार के ऐसा करने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और इससे अर्थव्यवस्था को ही फायदा होगा।

अधिकतम टैक्स स्लैब को किया जाए कम

इनकम टैक्स में अधिकतम टैक्स स्लैब को कम करके 25 फीसदी किया जाना चाहिए क्योंकि अभी सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब सरचार्ज और सेस मिलाकर 42.74 फीसदी है। सरकार को अधिकतम टैक्स स्लैब भी कम करने की जरूरत है। सभी टैक्सपेयर्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार 1 फरवरी को आम टैक्सपेयर्स के लिए बड़े ऐलान करेंगी।

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