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Budget 2026: क्या 31 अगस्त की ITR डेडलाइन सभी पर लागू होगी? जानिए किसे मिलेगा फायदा

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की टाइमलाइन को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार ने रिटर्न फाइलिंग का दबाव कम करने के लिए स्टैगर्ड टाइमलाइन का ऐलान किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 02, 2026 पर 6:16 PM
Budget 2026: क्या 31 अगस्त की ITR डेडलाइन सभी पर लागू होगी? जानिए किसे मिलेगा फायदा
Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की टाइमलाइन को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है।

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की टाइमलाइन को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार ने रिटर्न फाइलिंग का दबाव कम करने के लिए स्टैगर्ड टाइमलाइन का ऐलान किया है। यानी, एक ही काम के लिए अलग-अलग लोगों या कैटेगरी के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि 31 अगस्त की बढ़ी हुई डेडलाइन सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है। ज्यादातर सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए पुरानी तारीख ही लागू रहेगी।

किसे मिलेगी 31 अगस्त तक ITR फाइल करने की छूट

बजट दस्तावेज और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की FAQs के मुताबिक, 31 अगस्त की डेडलाइन सिर्फ नॉन-ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट्स के लिए है। इसमें ऐसे कारोबारी और प्रोफेशनल शामिल हैं, जिनके अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी नहीं होता। इसके अलावा नॉन-ऑडिट फर्म के पार्टनर और कुछ मामलों में उनके जीवनसाथी भी इस दायरे में आते हैं। यह राहत खासतौर पर छोटे कारोबारियों, फ्रीलांसरों और प्रोफेशनल्स के लिए है, जिन्हें अकाउंट फाइनल करने में ज्यादा समय लगता है।

सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए क्या बदला

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