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Budget 2026 Expectations: एलटीसीजी टैक्स 10% होगा, एग्जेम्प्शंस बढ़ेंगे और इंडेक्सेशन बेनेफिट्स दोबारा शुरू होंगे

सरकार ने जुलाई 2024 में पेश यूनियन बजट में सभी एसेट क्लास पर एक समान 12.5 फीसदी के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स का ऐलान किया था। इसमें रियल एस्टेट्स, म्यूचुअल फंड्स, शेयर, गोल्ड और बॉन्ड्स शामिल थे। हालांकि, इनके होल्डिंग पीरियड में फर्क था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 20, 2026 पर 4:42 PM
Budget 2026 Expectations: एलटीसीजी टैक्स 10% होगा, एग्जेम्प्शंस बढ़ेंगे और इंडेक्सेशन बेनेफिट्स दोबारा शुरू होंगे
शेयर और म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी स्कीम से एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक के कैपिटल गेंस पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है।

यूनियन बजट 2026 पेश होने से पहले टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को कुछ खास सलाह दी है। इनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (एलटीसीजी) टैक्स में कमी, एग्जेम्प्शंस की ज्यादा लिमिट, एसेट क्लासेज के लिए एक समान होल्डिंग पीरियड और दोबारा इंडेक्सेशन बेनेफिट्स की शुरुआत शामिल हैं। उनका कहना है कि इससे टैक्स का बोझ कम करने में मदद मिलेगी, लंबी अवधि के सेविंग्स को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

सरकार ने जुलाई 2024 में एलटीसीजी टैक्स 12.5 फीसदी किया था

सरकार ने जुलाई 2024 में पेश यूनियन बजट में सभी एसेट क्लास पर एक समान 12.5 फीसदी के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स का ऐलान किया था। इसमें रियल एस्टेट्स, म्यूचुअल फंड्स, शेयर, गोल्ड और बॉन्ड्स शामिल थे। हालांकि, इनके होल्डिंग पीरियड में फर्क था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को एलटीसीज टैक्स को 12.5 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करना चाहिए।

सरकार एलटीसीजी की टैक्स-फ्री लिमिट भी बढ़ा सकती है

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