कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बीते दशकों में बड़े बदलाव हुए हैं। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी टैक्स लगता था। 2004 में सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) की शुरुआत के साथ कैपिटल गेंस टैक्स के नियम बदल गए। लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जिनपर एसटीटी चुकाया गया है, उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (एलटीसीजी) टैक्स से छूट दे दी गई।
