बेंगलुरु के एक व्यक्ति के केस ने टैक्सपेयर्स को बड़ा सबक दिया है। अगर आप महंगी ज्वेलरी खरीदते हैं, तो सिर्फ पेमेंट करना काफी नहीं, बल्कि बिल और डॉक्यूमेंट संभालकर रखना भी जरूरी है। इनकमट टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने हाल ही में 1.65 करोड़ रुपये की ज्वेलरी से जुड़े एक मामले में टैक्सपेयर के पक्ष में फैसला दिया है, जिसने यह साफ कर दिया कि सही डॉक्यूमेंटेशन न होने पर टैक्स विभाग मुश्किल खड़ी कर सकता है।
