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CGHS कार्डहोल्डर्स को प्राइवेट अस्पताल नहीं दे सकते निम्न केटेगरी का बेड, हॉस्पिटल नहीं करेंगे इलाज से मना, सरकार ने बदले नियम

CGHS New Rules: सरकार ने CGHS कार्डहोल्डर्स के लिए नए नियम बनाए हैं। अब कोई भी प्राइवेट अस्पताल सीजीएचएस कार्डहोल्डर और सदस्यों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते। साथ ही सरकार के दिये रेट कार्ड से ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। उन्हें निम्न केटेगरी का हॉस्पिटल बेड नहीं दे सकते

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 07, 2025 पर 1:36 PM
CGHS कार्डहोल्डर्स को प्राइवेट अस्पताल नहीं दे सकते निम्न केटेगरी का बेड, हॉस्पिटल नहीं करेंगे इलाज से मना, सरकार ने बदले नियम
CGHS New Rules: सरकार ने CGHS कार्डहोल्डर्स के लिए नए नियम बनाए हैं।

CGHS New Rules: सरकार ने CGHS कार्डहोल्डर्स के लिए नए नियम बनाए हैं। अब कोई भी प्राइवेट अस्पताल सीजीएचएस कार्डहोल्डर और सदस्यों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते। उन्हें निम्न केटेगरी का हॉस्पिटल बेड नहीं दे सकते। साथ ही सरकार के दिये रेट कार्ड से ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के लाभार्थियों से ओवरचार्जिंग और सर्विस देने से इनकार करने की शिकायतों के समाधान के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इन निर्देशों का मकसद CGHS लाभार्थियों को सही, किफायती और पारदर्शी हेल्थ सर्विस देना है।

सरकार ने CGHS लाभार्थियों कि लिए बदले नियम

1. अनिवार्य इलाज

CGHS-इम्पैनल्ड अस्पताल किसी भी योग्य लाभार्थी को उपचार देने से इनकार नहीं कर सकते। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सभी सर्विस बिना किसी भेदभाव के दी जाएंगे।

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