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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बने CGHS के नये नियम, अब इमरजेंसी में होगा तुरंत इलाज, नहीं होगी इसकी जरूरत

CGHS New Rules: केंद्र सरकार के CGHS कार्डहोल्डर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबरी है। सरकार ने CGHS कार्डहोल्डर के लिए अस्पताल की इमरजेंसी सर्विस को पहले से अधिक आसान बना दिया है। ताकि, बिना किसी परेशानी के तुरंत इलाज शुरू हो सके

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 25, 2024 पर 12:21 PM
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बने CGHS के नये नियम, अब इमरजेंसी में होगा तुरंत इलाज, नहीं होगी इसकी जरूरत
CGHS New Rules: केंद्र सरकार के CGHS कार्डहोल्डर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है।

CGHS New Rules: केंद्र सरकार के CGHS कार्डहोल्डर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबरी है। सरकार ने CGHS कार्डहोल्डर के लिए अस्पताल की इमरजेंसी सर्विस को पहले से अधिक आसान बना दिया है। ताकि, बिना किसी परेशानी के तुरंत इलाज शुरू हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के कार्डधारकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का मकसद है स्वास्थ्य सेवाओं को और भी आसान बनाना है। ताकि, लोग सरकारी और लिस्टे प्राइवेट अस्पतालों में कंसल्टेशन, जांच और इलाज के लिए बेहतर सर्विस पा सकें। 24 सितंबर 2024 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेफरल से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव किया है और नए नियमों को लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस (SOP) जारी किया है।

इमरजेंसी मामलों के लिए नए CGHS नियम

अगर कोई इमरजेंसी स्थिति होती है, तो अब हेल्थकेयर ऑर्गनाइजेशन (HCOs) को CGHS से रेफरल या एंडोर्समेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे कैशलेस इलाज कर सकते हैं। बशर्ते कि मरीज को इलाज करने वाले अस्पताल के एक्सपर्ट से एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिल जाए। इस सर्टिफिकेट के साथ अस्पताल बीसीए पोर्टल पर इलाज का दावा अपलोड करेगा।

इमरजेंसी इलाज के लिए अगर कोई जांच या इलाज CGHS की लिस्ट में नहीं है, तब भी रेफरल की जरूरत नहीं होगी। अस्पताल NHA पोर्टल के जरिए इसकी अनुमति ले सकता है, और इसके लिए लोकल CGHS ऑफिस से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

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