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ITR Filing: अगर 31 अक्टूबर से चूक गए, तो क्या होगा? इनकम टैक्स ऑडिट कैसे करना होता है फाइल

ITR Filing: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर कर दी है। इस फैसले से बिजनेस और प्रोफेशनल्स को थोड़ी राहत मिली है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 26, 2025 पर 1:28 PM
ITR Filing: अगर 31 अक्टूबर से चूक गए, तो क्या होगा? इनकम टैक्स ऑडिट कैसे करना होता है फाइल
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर है।

ITR Filing: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर कर दी है। इस फैसले से बिजनेस और प्रोफेशनल्स को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि, अगर नई तारीख तक भी रिपोर्ट फाइल नहीं हुई तो जुर्माना और कानूनी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं।

क्यों बढ़ानी पड़ी तारीख?

डेलॉइट इंडिया के पार्टनर अमित बाबलानी के मुताबिक इस बार टैक्स ऑडिट में दिक्कतें ज्यादा आईं। एक तरफ टाइमलाइन काफी कम थी, वहीं दूसरी तरफ कई और कॉम्प्लायंस की जिम्मेदारियां भी साथ में थीं। इसके अलावा ई-फाइलिंग पोर्टल पर बार-बार तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं।

उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात ने भी टैक्सपेयर और ऑडिटर्स के लिए मुश्किल खड़ी की। यही कारण रहा कि ICAI और इंडस्ट्री बॉडीज ने CBDT से राहत की मांग की, जिसके बाद डेडलाइन बढ़ाई गई।

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