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EPFO Rules: 10 साल की प्राइवेट नौकरी पर सभी को मिलती है पेंशन, जानिए कैसे उठाएं फायदा

EPFO Rules: कई बार लोगों की नौकरी चली जाती है या फिर किसी कारणवश नौकरी छोड़नी पड़ती है। ऐसे में आखिर पेंशन के लिए कैसे हकदार होंगे, जानिए विस्तार से

Edited By: Jitendra Singhअपडेटेड Oct 29, 2022 पर 10:02 AM
EPFO Rules: 10 साल की प्राइवेट नौकरी पर सभी को मिलती है पेंशन, जानिए कैसे उठाएं फायदा
प्राइवेट सेक्टर में भी 10 साल नौकरी करने पर 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलने का नियम है।

EPFO Rules: केंद्र सरकार की ओर से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी रिटायर होने के बाद हर महीने पेंशन पाने के हकदार होते हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी अगर 10 साल तक नौकरी करते हैं। ऐसी स्थिति में 58 साल की उम्र के बाद हर महीने पेंशन मिलता है। यही वजह है कि हर महीने कर्मचारियों की सैलरी से कुछ पैसे काटे जाते हैं जो कि पीएफ अकाउंट में जमा होता है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तों का पालन करना होता है।

EPFO नियम के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी+DA का 12 फीसदी हिस्‍सा हर महीने PF अकाउंट में जमा होता है। जिसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा EPF में जाता है। जबकि कंपनी का 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है। वहीं 3.67 फीसदी हर महीने EPF में जाता है।

10 साल पूरा होने का कैलकुलेशन

EPFO के नियमों के मुताबिक लगातार 10 साल तक जॉब करने के बाद कर्मचारी को पेंशन मिलने लगती है। इसमें शर्त केवल यही है कि जॉब का टेन्‍योर 10 साल पूरा होना चाहिए। 9 साल 6 महीने की सर्विस को भी 10 साल के बराबर काउंट किया जाता है। लेकिन अगर नौकरी का समय साढ़े 9 साल से कम है तो फिर उसे 9 साल ही गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी Pension Account में जमा राशि को रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं। ऐसे में वो लोग पेंशन के हकदार नहीं होते हैं।

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