EPFO Rules: केंद्र सरकार की ओर से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी रिटायर होने के बाद हर महीने पेंशन पाने के हकदार होते हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी अगर 10 साल तक नौकरी करते हैं। ऐसी स्थिति में 58 साल की उम्र के बाद हर महीने पेंशन मिलता है। यही वजह है कि हर महीने कर्मचारियों की सैलरी से कुछ पैसे काटे जाते हैं जो कि पीएफ अकाउंट में जमा होता है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तों का पालन करना होता है।
