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यूपी के छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी! अब अपने मकान में खोल सकेंगे दुकान, जानें- क्या है नया नियम

UP Cabinet News: अब एक ही प्लॉट पर घर और व्यावसायिक इस्तेमाल की इजाजत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पहले इसके लिए अलग से इजाजत लेनी पड़ती थी। अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक के कमर्शियल प्लॉट पर निर्माण करवाने के लिए विकास प्राधिकरणों से नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 06, 2025 पर 10:21 AM
यूपी के छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी! अब अपने मकान में खोल सकेंगे दुकान, जानें- क्या है नया नियम
UP Cabinet News: आम लोगों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है

UP Cabinet Decision News: उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में महंगाई से परेशान आम लोगों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया है। अब लोग अपने मकान में रहने के साथ ही उसमें दुकान भी चला सकेंगे। यानी अब एक ही प्लॉट पर घर और व्यावसायिक इस्तेमाल की इजाजत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पहले इसके लिए अलग से इजाजत लेनी पड़ती थी। अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक के कमर्शियल प्लॉट पर निर्माण करवाने के लिए विकास प्राधिकरणों से नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं होगी।

इन प्लॉटों पर लोग सिर्फ विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराकर निर्माण करा सकेंगे। योगी सरकार ने पुराने नियमों को बदलते हुए नया नियम लागू करने का फैसला किया है। अब बड़ी आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर मकान के साथ दुकान बनाने की इजाजत होगी।

इस फैसले से निजी मकानों में अपनी दुकान खुलना आसान होगासीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आवास विकास विभाग की 'भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025' को मंजूरी दे दी गई हैयूपी सरकार ने बिल्डिंग बनाने के नियम भी आसान कर दिए हैं। अब 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर ऊंची इमारतें बनाने पर कोई फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की सीमा नहीं होगी।

इसके अलावा छोटे प्लॉट्स के लिए भी एफएआर बढ़ा दिया गया है। जबकि ग्रीन रेटेड भवनों को अतिरिक्त एफएआर का फायदा मिलेगा। अब 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल बनाने की भी इजाजत दी गई हैवहीं, 3000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर ही अस्पताल और शॉपिंग मॉल का निर्माण करा सकेंगे।

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