देश में आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। इन दोनों की जरूरत बैंक से जुड़े से सभी कामों में पड़ती है। बैंक में अकाउंट खुलवाने से लेकर निवेश करने, बच्चों के स्कूल एडमिशन से लेकर घर खरीदने में सभी जगह इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार 31 मार्च 2022 से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार को लिंक नहीं करते तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
