Get App

PM Kisan Yojana: तीसरी बार पीएम बनते ही मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, पहले ही दिन फाइल पर किए हस्ताक्षर

PM Kisan Nidhi Yojana: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने के लिए फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। 17वीं किश्त में करीब 20,000 करोड़ रुपये किसानों को दिए जाएंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 10, 2024 पर 1:28 PM
PM Kisan Yojana: तीसरी बार पीएम बनते ही मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, पहले ही दिन फाइल पर किए हस्ताक्षर
PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इस बीच उन्होंने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने सोमवार (10 जून) को किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने के लिए फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। करीब 20,000 करोड़ रुपये किसानों को दिए जाएंगे। फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध सरकार है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं। इसको लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी।

उन्होंने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। इसमें किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये दिए जाते हैं।

इन किसानों को नहीं मिलता पीएम किसान का फायदा

अगर कोई किसान खेती करता है। लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम है। तब उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलता है। वह जमीन किसान के नाम होनी चाहिए। पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है। वहीं पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा (PM Kisan Benefits) नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए सरकार उससे रिकवरी करेगी। इसके अलावा किसान परिवार में कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें