यूनियन बजट 2025 में सरकार ने इनकम टैक्स की नई रीजीम का अटैक्शन बढ़ाने के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि इससे कॉर्पोरेट एनपीएस में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। नई रीजीम में टैक्सपेयर्स को कुछ ही डिडक्शन मिलता है। इनमें कॉर्पोरेट एनपीएस पर मिलने वाला डिडक्शन शामिल है। अब इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सीसीडी (2) के तहत एंप्लॉयी के एनपीएस अकाउंट में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर नई और पुरानी दोनों रीजीम में डिडक्शन मिलने लगा है। लेकिन, इस मामले में नई रीजीम और पुरानी रीजीम में एक बड़ा फर्क है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।