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Corporate NPS: कॉर्पोरेट एनपीएस में कंट्रिब्यूशन से आप बचा सकते हैं काफी टैक्स, जानिए कैसे

नई रीजीम में एंप्लॉयी के एनपीएस अकाउंट में एंप्लॉयर के 14 फीसदी (बेसिक पे और डियरनेस अलाउन्स) तक कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन मिलता है। पुरानी रीजीम में इसकी लिमिट 10 फीसदी है। हालांकि, सरकारी एंप्लॉयीज के मामले में पहले से 14 फीसदी तक के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन मिलता है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 23, 2025 पर 5:31 PM
Corporate NPS: कॉर्पोरेट एनपीएस में कंट्रिब्यूशन से आप बचा सकते हैं काफी टैक्स, जानिए कैसे
प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति NPS और EPF दोनों में कंट्रिब्यूट कर सकता है।

यूनियन बजट 2025 में सरकार ने इनकम टैक्स की नई रीजीम का अटैक्शन बढ़ाने के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि इससे कॉर्पोरेट एनपीएस में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। नई रीजीम में टैक्सपेयर्स को कुछ ही डिडक्शन मिलता है। इनमें कॉर्पोरेट एनपीएस पर मिलने वाला डिडक्शन शामिल है। अब इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सीसीडी (2) के तहत एंप्लॉयी के एनपीएस अकाउंट में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर नई और पुरानी दोनों रीजीम में डिडक्शन मिलने लगा है। लेकिन, इस मामले में नई रीजीम और पुरानी रीजीम में एक बड़ा फर्क है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई रीजीम में कॉर्पोरेट एनपीएस में ज्यादा डिडक्शन

नई रीजीम में एंप्लॉयी के एनपीएस अकाउंट में एंप्लॉयर के 14 फीसदी (बेसिक पे और डियरनेस अलाउन्स) तक कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन मिलता है। पुरानी रीजीम में इसकी लिमिट 10 फीसदी है। हालांकि, सरकारी एंप्लॉयीज के मामले में पहले से 14 फीसदी तक के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन मिलता है। नई रीजीम में 14 फीसदी तक एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन का फैसला यूनियन बजट 2024 में लिया गया था। इसका मतलब है कि नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स अब एनपीएस में मिलने वाले इस डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं।

नई रीजीम में अतिरिक्त 50,000 का डिडक्शन नहीं

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