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Delhi Blast News: क्या मृतकों के परिवारों को दिल्ली सरकार से 10 लाख के मुआवजे पर टैक्स चुकाना होगा?

Delhi Blast News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्लास में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवाज मिलेगा। धमाके की वजह से स्थायी विकलांगता की स्थिति में 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपये मिलेंगे

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Nov 12, 2025 पर 3:01 PM
Delhi Blast News: क्या मृतकों के परिवारों को दिल्ली सरकार से 10 लाख के मुआवजे पर टैक्स चुकाना होगा?
दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि ब्लास्ट में घायल लोगों के इलाज का खर्च वह उठाएगी।

दिल्ली सरकार ने 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये के मुआवजे का एलान किया है। धमाके की वजह से स्थायी विकलांगता की स्थिति में दिल्ली सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपये मिलेंगे। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि ब्लास्ट में घायल लोगों के इलाज का खर्च वह उठाएगी। सवाल है कि क्या मुआवजे के इस अमाउंट पर टैक्स लगेगा?

सरकार पीड़ित परिवारों की राहत के लिए देती है मुआवजा

इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, आम तौर पर किसी तरह की इनकम टैक्स के दायरे में आती है। एसबीएचएस एंड एसोसिएट्स के फंडिंग पार्टनर हिमांक सिंगला ने कहा, "दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया गया है। यह एक तरह से कैपिटल रिसीट है, क्योंकि इसे हादसे में हुई मौतों की वजह से हुए नुकसान को देखते हुए परिवारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है।"

मुआवजा किसी सर्विस या प्रोफेशन के एवज में नहीं दिया जाता है

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