दिल्ली सरकार ने 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये के मुआवजे का एलान किया है। धमाके की वजह से स्थायी विकलांगता की स्थिति में दिल्ली सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपये मिलेंगे। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि ब्लास्ट में घायल लोगों के इलाज का खर्च वह उठाएगी। सवाल है कि क्या मुआवजे के इस अमाउंट पर टैक्स लगेगा?
