दिल्ली हाईकोर्ट ने एप्लॉयी के इलाज खर्च के रिम्बर्समेंट पर बड़ा फैसला दिया है। उसने कहा है कि इमर्जेंसी की स्थिति में एंप्लॉयीज का जिस हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, अगर वह सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के तहत नहीं आता है तो भी एंप्लॉयीज इलाज खर्च के रिम्बर्समेंट का हकदार है। हाईकोर्ट के इस फैसले से बड़ी संख्या में एंप्लॉयीज को फायदा होगा। यह इमर्जेंसी की स्थिति में एंप्लॉयीज के इलाज के मामले में नजीर के रूप में काम करेगा।
