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EPF से पैसे निकालने में इन बातों का रखेंगे ध्यान तो रिजेक्ट नहीं होगा आपका अप्लिकेशन

EPFO सब्सक्राइबर के क्लेम की प्रोसेसिंग में काफी सावधानी बरतता है। अगर उसके रिकॉर्ड और सब्सक्राइबर के क्लेम में दी गई जानकारी में किसी तरह का फर्क होता है तो वह क्लेम रिजेक्ट कर देता है। इसलिए क्लेम करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 18, 2024 पर 2:01 PM
EPF से पैसे निकालने में इन बातों का रखेंगे ध्यान तो रिजेक्ट नहीं होगा आपका अप्लिकेशन
आम तौर पर विड्रॉल क्लेम की प्रोसेसिंग 20 दिन के अंदर हो जाती है। कुछ मामलों में समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है।

एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) पैसे निकालने के सब्सक्राइबर के अप्लिकेशन को रिजेक्ट कर देता है। ऐसा तब होता है कि जब उसके रिकॉर्ड में सब्सक्राइबर की डिटेल उसके अप्लिकेशन में दी गई डिटेल से मैच नहीं करती है। इनमें सब्सक्राइबर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और अधूरा केवाइसी प्रोसेस शामिल हैं। इसलिए क्लेम फाइल करने के लिए सब्सक्राइबर के लिए हर जानकारी को चेक कर लेना जरूरी है। मनीकंट्रोल आपको उन जानकारियों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें क्लेम फाइल करने से आपको चेक कर लेना चाहिए। इससे आपका अप्लिकेशन रिजेक्ट नहीं होगा।

एंप्लॉयमेंट का रिकॉर्ड

जब कभी आप नौकरी बदलते हैं तो आपका एंप्लॉयर बदल जाता है। इस बारे में ईपीएफओ पोर्टल पर आपकी जानकारी अपडेट होनी चाहिए। हर एंप्लॉयर के साथ आपकी नौकरी शुरू करने की तारीख और नौकरी छोड़ने की तारीख की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)

आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेटेड होना चाहिए। इसका आपके मौजूदा एंप्लॉयमेंट से लिंक होना भी जरूरी है। क्लेम फाइल करने से पहले आपको यह चेक कर लेना होगा।

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