PF Withdrawal Limit For Medical Treatment: क्या आप भी किसी मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं? आपको तुरंत पैसे की आवश्यकता है, तो आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से पैसे निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को मेडिकल इमरजेंसी, घर बनाने, शादी, एजुकेशन, होम लोन आदि के खर्च से निपटने के लिए पैसा निकालने की इजाजत देता है।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) क्या है?
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक रिटायरमेंट सेविंग योजना है। इसमेंमें सैलरीड कर्मचारियों का एक हिस्सा हर महीने ईपीएफओ में जमा किया जाता है। नियोक्ता भी इस फंड में योगदान करते हैं। यह जमा पैसा रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को दिया जाता है। ये तब तक एक बड़ा फंड बन जाता है। ईपीएफ का इस्तेमाल नौकरी के दौरान भी किया जा सकता है।
मेडिकल इमरजेंसी या जीवन के लिए खतरे वाली स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने पर ईपीएफओ सदस्य 1 लाख रुपये तक का पैसा निकाल सकते हैं। पहले ये पैसा अस्पताल के दिये गए अनुमान के आधार पर निकाल सकते थे। अब इसकी लिमिट 1 लाख रुपये रखी गई है। एक सदस्य की 6 महीने की बेसिक और महंगाई भत्ते (DA) या सदस्य के अंशदान और उस पर मिले ब्याज में से जो भी कम हो, वही पैसा निकाला जा सकता है।
ऐसे निकाल सकते हैं PF से एडवांस
ईपीएफओ के ई-सेवा पोर्टल पर जाएं: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
लॉग इन करें: अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन), पासवर्ड, और कैप्चा कोड डालें।
बैंक अकाउंट की जानकारी लिखें: वेरिफाई पर क्लिक करें और शर्तों और नियमों को स्वीकार करें।
ऑनलाइन सर्विस: ऑनलाइन सर्विस लिंक पर क्लिक करें और बीमारी के लिए दावा फॉर्म-31 का चुनाव करें।
क्लेम करें: 'ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
अगर मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, तो कर्मचारी को 45 दिनों के अंदर मेडिकल बिल ईपीएफओ में जमा करने होंगे ताकि पीएफ से पैसा निकालने में आसानी हो जाए और सर्विस का फायदा उठाया जा सके।