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रिटायरमेंट से पहले कब और कैसे निकाल सकते हैं PF का पैसा? जानिए 10 कारण

EPF Withdrawal: EPF का पैसा रिटायरमेंट से पहले भी 11 खास कारणों से निकाला जा सकता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या नौकरी जाने की स्थिति में। जानिए हर स्थिति में PF से कितना पैसा निकाला जा सकता है।

Suneel Kumarअपडेटेड May 07, 2025 पर 11:43 PM
रिटायरमेंट से पहले कब और कैसे निकाल सकते हैं PF का पैसा? जानिए 10 कारण
कुछ खास परिस्थितियों में आप रिटायरमेंट के पहले भी Provident Fund (PF) का पैसा निकाल सकते हैं।

EPF Withdrawal Rules: Employees' Provident Fund यानी EPF भारत के सबसे भरोसेमंद रिटायरमेंट सेविंग स्कीम्स में से एक है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12% योगदान करते हैं। इस पर हर साल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) तय ब्याज देता है। यह पूरा पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलता है।

लेकिन, कुछ खास परिस्थितियों में आप रिटायरमेंट के पहले भी Provident Fund (PF) का पैसा निकाल सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि सर्विस के दौरान EPF एडवांस (partial withdrawal) किन परिस्थितियों में और कितना निकाला जा सकता है।

मेडिकल इमरजेंसी में PF निकालना सबसे आसान

स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए EPFO ने नियम सबसे आसान बनाए हैं। कोई भी सदस्य कभी भी पैसा निकाल सकता है। इसके लिए 7 साल की सदस्यता की शर्त नहीं है, जो कई अन्य निकासी में होती है। आप अधिकतम 6 महीने की बेसिक सैलरी+DA या अपने हिस्से की कुल राशि, जो भी कम हो, उसे तक निकाल सकते हैं। यह सुविधा कर्मचारी, उसके जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता के इलाज के लिए लागू है।

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