
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने साल 2025 में कई नियम बदल दिये हैं। नए नियम EPFO 3.0, फाइनल PF सेटलमेंट रिजेक्शन कम करने और ऑटो-क्लेम सेटलमेंट से जुड़े हैं। अब पीएफ से पैसा निकालना और क्लेम पहले से ज्यादा आसान हो गया है। अब बिना फॉर्म भरें ईपीएफ का पैसा बैंक खाते में आ जाएगा। आने वाले साल में पीएफ का पैसा एटीएम से भी निकाल सकेंगे।
पीएफ का पैसा निकालने के नियम
पहले आंशिक निकासी के लिए 13 अलग-अलग कैटेगरी होती थीं, जिन्हें अब घटाकर तीन केटेगरी में बांट दिया है।
Essential Needs यानी जरूरी जरूरतें – बीमारी, पढ़ाई और शादी के लिए
घर की जरूरत
सपेशल स्थितियां
खास स्थितियों में सदस्यों को कैटेगरी बताने की जरूरत नहीं होगी। जबकि, पहले कारण बताने की जरूरत होती थी। इससे कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे।
अब सदस्य अपने PF बैलेंस का 100% हिस्सा निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल होगा। शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक पैसा निकालने की अनुमति होगी। साथ ही सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम 12 महीने की सर्विस जरूरी कर दी गई है, जिससे अब नियम पहले से ज्यादा आसान हो गए हैं।
नौकरी बदलने पर PF अपने आप ट्रांसफर होगा
EPF सदस्य अब Form 13 भरकर PF ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। अब जब कोई कर्मचारी नई नौकरी जॉइन करेगा और नया नियोक्ता उसकी जॉइनिंग डेट अपडेट करेगा, तो PF ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा।
इसका कारण है Universal Account Number (UAN) जो हर कर्मचारी के लिए एक स्थायी PF पहचान नंबर होता है। अगर आपका UAN एक्टिव है, KYC पूरी है और बैंक डिटेल्स लिंक हैं, तो जैसे ही नई नौकरी में पहली सैलरी मिलेगी। तब PF अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। पहले यह प्रक्रिया मैनुअल थी और पुराने नियोक्ता की मंजूरी में अटक जाती थी।
EPFO 3.0: डिजिटल सर्विस का नया टाइम
EPFO अब EPFO 3.0 वर्जन लॉन्च कर रहा है, जिसमें कई डिजिटल सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं।
ऑटो-क्लेम सेटलमेंट
ATM और UPI से पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। बेहतर ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल इंटरफेस होगा। ऑनलाइन करेक्शन सिस्टम OTP वेरिफिकेशन के साथ होगा। इससे सदस्य अपने नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में सुधार ऑनलाइन कर पाएंगे, जो पहले बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया थी।
फाइनल PF सेटलमेंट में राहत
EPFO ने अब पार्ट पेमेंट सिस्टम लागू किया है। पहले अगर नियोक्ता ने किसी पीरियड में योगदान नहीं दिया होता, तो पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब ऐसी स्थिति में क्लेम का कुछ हिस्सा जारी कर दिया जाएगा और बाकी पेमेंट बाद में बिना नया आवेदन दिए हो सकेगा। EPFO ने निर्देश दिया है कि ऐसे पार्ट पेमेंट मामलों की हर महीने समीक्षा होनी चाहिए ताकि बाकी रकम समय पर दी जा सके।
ऑटो-क्लेम सेटलमेंट लिमिट बढ़ाई गई 5 लाख रुपये तक
अब PF एडवांस क्लेम का ऑटो-सेटलमेंट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इस लिमिट तक के क्लेम बिना किसी मैन्युअल जांच के 72 घंटे के भीतर निपटाए जाएंगे।
EPFO ने और भी कई बदलाव किए हैं जिसमें पासबुक लाइट और सिंगल लॉगिन पोर्टल शामिल हैं। Annexure K ट्रांसफर सर्टिफिकेट का आसान एक्सेस होगा। Employees Enrolment Campaign 2025 1 नवंबर से शुरू हुई है। इसका मकसद उन कर्मचारियों को PF सुरक्षा में शामिल करना है जिन्हें 2017 से 2025 के बीच नियोक्ताओं ने बाहर रखा था। इससे देश के 8 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा।
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