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EPFO: कंपनी नहीं जमा कर रही है EPF में पैसा, तो कर्मचारी यहां करें शिकायत, मिलेगा एरियर

EPFO: नियोक्ता को हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए सैलरी से काटे गए पैसों को कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करना होता है। मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के आधार पर कर्मचारी और नियोक्ता हर महीने पीएफ खाते में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 27, 2023 पर 5:13 PM
EPFO: कंपनी नहीं जमा कर रही है EPF में पैसा, तो कर्मचारी यहां करें शिकायत, मिलेगा एरियर
कर्मचारी ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन करके हर महीने पीएफ खाते में जमा पैसे को चेक कर सकते हैं।

EPFO: नियोक्ता को हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए सैलरी से काटे गए पैसों को कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करना होता है। मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के आधार पर कर्मचारी और नियोक्ता हर महीने पीएफ खाते में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं। नियोक्ता के हिस्से में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है और बाकी 3.67 प्रतिशत पीएफ खाते में जमा किया जाता है। ईपीएफओ नियमित रूप से ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट के माध्यम से उनके पीएफ खातों में हर महीने जमा होने वाले पैसे के बारे में अपडेट करता रहता है। अगर कंपनी आपके पीएफ खाते में पैसा जमा नहीं करती तो क्या होता है।

15 दिन में कंपनी को जमा करना होता है पीएफ अंशदान

कर्मचारी ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन करके हर महीने पीएफ खाते में जमा पैसे को चेक कर सकते हैं। नियोक्ता को पिछले महीने के वेतन देने के 15 दिनों के अंदर ईपीएफ अंशदान जमा करना होता है। हालांकि, कई नियोक्ता कई बार पीएफ राशि जमा करने में फेल हो जाते हैं तो उन्हें चार्ज देना होता है।

कर्मचारी कर सकते हैं शिकायत

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