EPFO: नियोक्ता को हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए सैलरी से काटे गए पैसों को कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करना होता है। मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के आधार पर कर्मचारी और नियोक्ता हर महीने पीएफ खाते में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं। नियोक्ता के हिस्से में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है और बाकी 3.67 प्रतिशत पीएफ खाते में जमा किया जाता है। ईपीएफओ नियमित रूप से ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट के माध्यम से उनके पीएफ खातों में हर महीने जमा होने वाले पैसे के बारे में अपडेट करता रहता है। अगर कंपनी आपके पीएफ खाते में पैसा जमा नहीं करती तो क्या होता है।
