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EPFO: अगर निकाल लिया पूरा पैसा, तो नहीं मिलेगी पेंशन, जानिये नियम

EPFO: अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपकी सैलरी से हर महीने PF का पैसा कटता है। यह पैसा आपकी सेविंग के लिए होता है और इसे EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संभालता है। PF अकाउंट से सिर्फ बचत ही नहीं होती, बल्कि आगे चलकर इससे पेंशन भी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम होते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 20, 2025 पर 7:05 AM
EPFO: अगर निकाल लिया पूरा पैसा, तो नहीं मिलेगी पेंशन, जानिये नियम
EPFO: अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपकी सैलरी से हर महीने PF का पैसा कटता है।

EPFO: अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपकी सैलरी से हर महीने PF का पैसा कटता है। यह पैसा आपकी सेविंग के लिए होता है और इसे EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संभालता है। PF अकाउंट से सिर्फ बचत ही नहीं होती, बल्कि आगे चलकर इससे पेंशन भी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम होते हैं। अगर आपने गलती से PF का पूरा पैसा निकाल लिया, तो हो सकता है आपको पेंशन का फायदा न मिले। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि PF और पेंशन से जुड़े नियम क्या हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

PF में कितना पैसा जाता है?

हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा PF खाते में जमा होता है, और कंपनी भी इतनी ही राशि योगदान के रूप में देती है। कंपनी के इस 12% में से 8.33% EPS में जाता है और बाकी 3.67% आपके EPF अकाउंट में जमा होता है।

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