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EPFO: इन पेंशनर्स को नहीं जमा करना लाइफ सर्टिफिकेट, ईपीएफओ ने दी ये खास सुविधा

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से पेंशन लेने वाले इन पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा नहीं करना है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 22, 2022 पर 6:07 PM
EPFO: इन पेंशनर्स को नहीं जमा करना लाइफ सर्टिफिकेट, ईपीएफओ ने दी ये खास सुविधा
EPS-95 के तहत आने वाले पेंशनर्स पर 30 नवंबर तक की समयसीमा लागू नहीं होती है।

EPFO: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से पेंशन लेने वाले पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा नहीं करना है। EPS-95 के तहत आने वाले पेंशनर्स पर 30 नवंबर तक की समयसीमा लागू नहीं होती है। EPFO ने एक ट्विट के जरिये बताया कि EPS-95 के पेंशनर्स साल में कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। वह जमा करने की तारीख से अगले एक साल तक मान्य माना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि उन्होंने 1 दिसंबर को जीवन प्रमाण पत्र जमा किया है, तो वह अगले साल 30 नवंबर तक वैलिड रहेगा।

EPFO ने दी जानकारी

ईपीएफओ के किए गए ट्वीट में लिखा है कि EPS-95 पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ये जमा करने के 1 साल तक वैलिड रहेगा। जीवन प्रमाण पत्र एक रिटायर कर्मचारी के जीवन के प्रमाण को मान्य करता है। वे जमा करने की तारीख से 12 महीने के लिए वैलिड होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इस अपडेट कराना होता है, ताकि पेंशनरों को उनकी पेंशन मिलती रहे। EPC पेंशनभोगियों को पहले नवंबर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक था। इससे पहले नवंबर के महीने में पेंशनर्स की काफी भीड़ सेटंर्स पर सर्टिफिकेट जमा करने की लगी रहती थी। अब इससे EPS-95 पेंशनभोगियों को काफी फायदा हुआ है।

यहां जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट

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