EPFO: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से पेंशन लेने वाले पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा नहीं करना है। EPS-95 के तहत आने वाले पेंशनर्स पर 30 नवंबर तक की समयसीमा लागू नहीं होती है। EPFO ने एक ट्विट के जरिये बताया कि EPS-95 के पेंशनर्स साल में कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। वह जमा करने की तारीख से अगले एक साल तक मान्य माना जाएगा। उदाहरण के लिए यदि उन्होंने 1 दिसंबर को जीवन प्रमाण पत्र जमा किया है, तो वह अगले साल 30 नवंबर तक वैलिड रहेगा।
