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पेंशनर्स को मिली राहत, EPFO ने कहा- इन्हें नहीं जमा करना 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट

EPFO: पीएफ और पेंशन फंड बॉडी मैनेजर ईपीएओ ने कुछ पेंशनर्स को 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से छूट दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 23, 2022 पर 9:51 AM
पेंशनर्स को मिली राहत, EPFO ने कहा- इन्हें नहीं जमा करना 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट
ईपीएफओ ने कहा कि EPS-95 पेंशनभोगी अब कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

EPFO: पीएफ और पेंशन फंड बॉडी मैनेजर ईपीएओ ने कुछ पेंशनर्स को 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से छूट दी है। वह साल में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं और वह पूरे एक साल तक वैलिड रहेगा। उसकी वैलिडिटी खत्म होने से पहले पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से पेंशन लेने वाले पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा नहीं करना है। उदाहरण के लिए यदि पेंशनर्स ने 1 दिसंबर 2022 को जीवन प्रमाण पत्र जमा किया है, तो वह अगले साल 30 नवंबर 2023 तक वैलिड रहेगा।

EPFO ने आधिकारिक ट्विट पर दी जानकारी

ईपीएफओ के किए गए ट्वीट में लिखा है कि EPS-95 पेंशनभोगी अब कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ये जमा करने के 1 साल तक वैलिड रहेगा। जीवन प्रमाण पत्र एक रिटायर कर्मचारी के जीवन के प्रमाण को मान्य करता है। वे जमा करने की तारीख से 12 महीने के लिए वैलिड होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इस अपडेट कराना होता है, ताकि पेंशनरों को उनकी पेंशन मिलती रहे। EPC पेंशनभोगियों को पहले नवंबर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक था। इससे पहले नवंबर के महीने में पेंशनर्स की काफी भीड़ सेटंर्स पर सर्टिफिकेट जमा करने की लगी रहती थी। अब इससे EPS-95 पेंशनभोगियों को काफी फायदा हुआ है।

यहां जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट

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