EPFO Old EPF Account Linking Process: अगर आपने साल 2014 में UAN लागू होने या आधार अनिवार्य होने से पहले अपनी नौकरी शुरू की थी, तो हो सकता है कि आपकी पुरानी कंपनियों का प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा फंसा पड़ा हो या आप अपना पुराना मेंबर आईडी भूल गए हों। कई बार नौकरियां बदलने और अलग-अलग एस्टेब्लिशमेंट आईडी बनने के कारण करोड़ों रुपये लावारिस रह जाते हैं।
एक आरटीआई (RTI) आंकड़े के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक ईपीएफओ के पास 30.91 लाख से अधिक इनऑपरेटिव अकाउंट्स में लगभग ₹9,330 करोड़ का अनक्लेम्ड बैलेंस पड़ा हुआ था। इस बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए EPFO ने आधार-बेस्ड नया डिजिटल पोर्टल पेश किया है, जिससे अब पुराने और निष्क्रिय पड़े पीएफ खातों को खोजना और उन्हें मौजूदा यूएएन में ट्रांसफर करना बेहद आसान हो गया है।
2014 से पहले के पीएफ अकाउंट्स में क्यों आती है समस्या?
2014 में UAN आने से पहले हर कंपनी में जॉइन करने पर अलग मेंबर आईडी मिलती थी। नौकरी बदलते ही नया आईडी बनता था, लेकिन कोई एक कॉमन नंबर नहीं था जो सबको जोड़ सके। 2014 के बाद आधार को KYC के रूप में अनिवार्य किया गया। लेकिन जो कर्मचारी 2014 से पहले काम छोड़ चुके थे या जिन्होंने अपना पुराना मेंबर आईडी लिंक नहीं कराया, उनके पैसे पुराने खाते में ही अटके रह गए।
आधार-बेस्ड नया EPFO पोर्टल कैसे काम करेगा?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अपग्रेडेड पोर्टल पुराने निष्क्रिय खातों को आसानी से ट्रेस करने में मदद करेगा। सबसे पहले मेंबर को अपने आधार के जरिए पोर्टल पर लॉगिन/वेरिफाई करना होगा। आधार और पर्सनल डिटेल्स के आधार पर सिस्टम आपके पुराने ईपीएफ खातों को सर्च करेगा। खाते मिलते ही आप 'One Member – One EPF Account' सुविधा के तहत उस पैसे को मौजूदा एक्टिव UAN में ट्रांसफर कर सकते हैं या वन-टाइम सेटलमेंट का विकल्प चुन सकते हैं।
अगर पुराना Member ID या UAN नहीं याद है तो क्या करें?
अगर आप अपना पुराना पीएफ नंबर पूरी तरह भूल चुके हैं, तो भी घबराने की बात नहीं है:
पुरानी कंपनी से संपर्क करें: आपकी पूर्व कंपनी के पास आपके एंप्लॉयमेंट रिकॉर्ड और मेंबर आईडी का परमानेंट रिकॉर्ड होता है। वे ईपीएफओ एंप्लॉयर पोर्टल से इसे निकाल सकते हैं।
खुद जनरेट करें UAN: अगर आपका 2014 से पहले का पीएफ है और कोई UAN नहीं बना था, तो ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर ‘UAN Allotment for Existing PF Account’ ऑप्शन के जरिए सीधे यूएएन जनरेट किया जा सकता है।
'One Member – One EPF Account' सेवा: यूनिफाइड पोर्टल पर 'Services' सेक्शन में जाकर 'Request for Transfer of Account' पर क्लिक करें। आधार वेरिफाइड डिटेल्स के जरिए आपका पुराना खाता नए UAN में मर्ज हो जाएगा।
कंपनी बंद हो चुकी है तो कैसे मिलेगा पैसा?
अगर आपकी पुरानी कंपनी अब बंद हो चुकी है या काम नहीं कर रही है, तो आप अपने नजदीकी क्षेत्रीय EPFO कार्यालय में जाएं। वहां अपने पुराने पहचान पत्र, सर्विस रिकॉर्ड या किसी पुराने डॉक्युमेंट के साथ आधार लेकर जाएं। ईपीएफओ अधिकारी अपने सिस्टम से आपके पुराने रिकॉर्ड को ट्रेस कर नए यूएएन से लिंक करने में मदद करेंगे।
आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
प्रक्रिया शुरू करने से पहले ये दस्तावेज अपने पास जरूर रखें: