एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS) एक रिटायरमेंट बेनेफिट प्लान है। यह EPF के तहत आता है। कम से कम 10 साल तक EPF में एंप्लॉयी के कंट्रिब्यूशन के बाद उसे EPS से पेंशन मिलती है। इससे रिटायरमेंट के बाद भी एंप्लॉयीज को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। EPS का प्रबंधन Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) करता है। कुछ महीने पहले ईपीएफओ ने ऐलान किया था कि शर्तें पूरी करने वाले जो एंप्लॉयीज या पेंशनर्स ज्यादा पेंशन चाहते हैं, उन्हें तीन महीने के अंदर अपने ईपीएफ अकाउंट से ईपीएस अकाउंट में पैसे के ट्रांसफर करने के लिए लिखित सहमति देनी होगी।