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Ghaziabad: गाजियाबाद में अगस्त से बढ़ सकते हैं सर्किल रेट, बढ़ जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम

Ghaziabad Circle Rates: गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की कीमतें जल्द बढ़ सकती है। दरअसल, गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन नई सर्कल रेट लागू करने का प्लान कर रहा है। ऐसा होने पर शहर में प्रॉपर्टी रेट में बढ़ोतरी होगी। इसके अगले महीने से लागू होने की संभावना है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 16, 2024 पर 2:02 PM
Ghaziabad: गाजियाबाद में अगस्त से बढ़ सकते हैं सर्किल रेट, बढ़ जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम
Ghaziabad Circle Rates: गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन नई सर्कल दरें लागू करेगा जिससे शहर में प्रॉपर्टी रेट में बढ़ोतरी होगी।

Ghaziabad Circle Rates: गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की कीमतें जल्द बढ़ सकती है। दरअसल, गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन नई सर्कल रेट लागू करने का प्लान कर रहा है। ऐसा होने पर शहर में प्रॉपर्टी रेट में बढ़ोतरी होगी। इसके अगले महीने से लागू होने की संभावना है। सर्किल रेट में बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही बैठक होने की उम्मीद है। गाजियाबाद के इलाकों की सर्वे रिपोर्ट के बाद नई रेट की प्रपोज्ड लिस्ट 15 जुलाई को डीएम को उपलब्ध कराई जानी थी। कुछ इलाकों में सर्वे अधूरा था। संबंधित अधिकारियों ने सर्किल रेट बढ़ाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक-दो दिन का समय और मांगा है। सर्वे रिपोर्ट और आपत्तियों में 15 दिन लगेंगे। अगस्त के पहले सप्ताह में नया सर्किल रेट लागू होने की उम्मीद है।

सर्कल रेट किसी प्रॉपर्टी का न्यूनतम मूल्य है जो राज्य सरकारों के जरिये तय किया जाता है। इसका इस्तेमाल स्टांप शुल्क, रजिस्ट्रेशन चार्ज और टैक्स के लिए किया जाता है। राजनगर एक्सटेंशन और रैपिड रेल स्टेशन के आसपास के गांवों के रेट बढ़ने की संभावना है। AIG स्टांप पुष्पेंद्र कुमार के मुताबिक जिन राजस्व गांवों में कृषि योग्य भूमि कम है, वहां की कृषि रेट की भी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वहां कृषि दरें खत्म कर दी जाएंगी।

जिले में डीएम सर्किल रेट पिछले दो साल से नहीं बढ़े हैं। डीएम सर्किल रेट और बाजार में प्रॉपर्टी रेट अलग-अलग हैं। इसलिए इस अंतर के आधार पर ही नया डीएम सर्किल रेट तय किया जाएगा। सर्किल रेट बढ़ने से गाजियाबाद में मकान और जमीन की कीमत बढ़ने की आशंका है।

गाजियाबाद नगर निगम ने नई रेट के आधार पर 2024-25 के लिए हाउस टैक्स का आकलन करना शुरू कर दिया है, जो प्रॉपर्टी के सामने सड़क की चौड़ाई और उसके स्थान के आधार पर 3.5 रुपये प्रति वर्ग फुट से लेकर 4 रुपये प्रति वर्ग फुट तक है। नया टैक्स स्लैब डीएम सर्कल रेट, घर के बाहर सड़क की चौड़ाई और उसकी लोकेशन के आधार पर तय किया जाता है। जीएमसी अधिकारी ने कहा कि यदि सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम है तो हाउस टैक्स की दर 3.5 रुपये प्रति वर्ग फुट है, जो पहले 1.61 रुपये प्रति वर्ग फुट थी। इसी तरह, 12 मीटर से 24 मीटर के बीच की सड़क की चौड़ाई के लिए, हाउस टैक्स की दर 3.75 रुपये प्रति वर्ग फुट है, जो पहले 2 रुपये प्रति वर्ग फुट थी।

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