प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग ग्रेच्युटी के हकदार होते हैं। एक तरह से यह लंबे समय तक काम करने के एवज में एंप्लॉयर की तरफ से एंप्लॉयी को मिलने वाला रिवॉर्ड है। लेकिन, इसके कुछ नियम और शर्तें हैं। ग्रेच्युटी पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 लागू होता है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को इस एक्ट के हिसाब से शर्तें पूरी करने वाले एंप्लॉयीज को ग्रेच्युटी का पेमेंट करना पड़ता है। ग्रेच्युटी के तहत मिलने वाला एकमुश्त अमाउंट बहुत काम आता है। रिटायरमेंट की स्थिति में तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है।