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टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को GST से छूट मिल सकती है, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसले की उम्मीद

GST Council की बैठक 9 सितंबर को होने वाली है। इस बैठक में काउंसिल टर्म पॉलिसी को जीएसटी से छूट देने का फैसला कर सकती है। हालांकि, इंश्योरेंस कंपोनेंट वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी जारी रहेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 30, 2024 पर 5:21 PM
टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को GST से छूट मिल सकती है, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसले की उम्मीद
टर्म पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस की ऐसी पॉलिसी हैं, जो सिर्फ रिस्क कवर करती हैं। इनमें इनवेस्टमेंट का कंपोनेंट शामिल नहीं होता है।

लाइफ इंश्योरेंस की टर्म पॉलिसी सस्ती हो सकती है। जीएसटी काउंसिल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी हटा सकती है। हालांकि, ऐसी पॉलिसी जिसमें इनवेस्टमेंट का कंपोनेंट होगा, उन पर जीएसटी जारी रहेगा। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इसका फैसला हो सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक 9 सितंबर को होने वाली है। सरकार के एक सीनियर अफसर ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर यह जानकारी दी।

टर्म लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम घट जाएगा

उन्होंने कहा, "लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) की ऐसी पॉलिसी जिसमें इनवेस्टमेंट का कंपोनेंट शामिल होगा, उन्हें जीएसटी से छूट नहीं मिलेगी। ऐसी पॉलिसी को जीएसटी से छूट देने का कोई मतलब नहीं है। दरअसल यह एक तरह से निवेश है। हमें जीवन की अनिश्चितता को कवर करने वाली पॉलिसी को छूट देनी है न कि निवेश को।" टर्म पॉलिसी को जीएसटी से छूट मिलती है तो इसका सीधा असर उसके प्रीमिमय पर पड़ेगा। प्रीमियम कम होने से ऐसी पॉलिसी खरीदने में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है।

टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब

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