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GST: होटल में रहना हुआ सस्ता, 7500 रुपये तक किराये वाले होटल के कमरे पर लगेगा 5% जीएसटी

GST: अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जीएसटी काउंसिल ने होटल के कमरों पर लगने वाला टैक्स घटा दिया है। अब 7,500 रुपये तक किराये वाले होटल रूम्स पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 04, 2025 पर 11:25 PM
GST: होटल में रहना हुआ सस्ता, 7500 रुपये तक किराये वाले होटल के कमरे पर लगेगा 5% जीएसटी
GST: अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है।

GST: अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जीएसटी काउंसिल ने होटल के कमरों पर लगने वाला टैक्स घटा दिया है। अब 7,500 रुपये तक किराये वाले होटल रूम्स पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 12% टैक्स देना पड़ता था। ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। यानी अब छुट्टियां मनाना और भी सस्ता हो जाएगा।

जेब पर हल्का, सफर में मज

ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म मेकमाईट्रिप के को-फाउंडर राजेश मागो कहते हैं कि टैक्स घटने से होटल में ठहरना आसान हो जाएगा। जब ठहरने का खर्च कम होगा तो लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे। इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा।

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