GST: अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जीएसटी काउंसिल ने होटल के कमरों पर लगने वाला टैक्स घटा दिया है। अब 7,500 रुपये तक किराये वाले होटल रूम्स पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 12% टैक्स देना पड़ता था। ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। यानी अब छुट्टियां मनाना और भी सस्ता हो जाएगा।