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खुशखबरी! अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा कोई GST, जानिए कितना सस्ता हो जाएगा प्रीमियम

GST exemption on insurance: GST काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया है। नवरात्रि से लागू होने वाले इस बदलाव के बाद प्रीमियम 15% तक सस्ते हो सकते हैं।

Suneel Kumarअपडेटेड Sep 03, 2025 पर 11:10 PM
खुशखबरी! अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा कोई GST, जानिए कितना सस्ता हो जाएगा प्रीमियम
काउंसिल ने दवाइयों, ग्रॉसरी, सीमेंट और छोटी कारों जैसे कई रोजमर्रा की चीजों पर भी GST घटा दिया है।

GST exemption on insurance: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और सभी राज्यों के मंत्रियों की मौजूदगी में हुई GST काउंसिल की बैठक में बुधवार को बड़ा फैसला लिया गया। काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। यह छूट 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगी।

अभी हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है। छूट के बाद इनके प्रीमियम करीब 15% तक सस्ते हो सकते हैं। हालांकि, इस कदम से सरकार को हर साल 1.2 से 1.4 अरब डॉलर तक का रेवेन्यू नुकसान हो सकता है।

बीमा कंपनियों पर असर

HSBC की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रीमियम घटने से बीमा की मांग बढ़ेगी, लेकिन कंपनियों पर 3-6% तक असर पड़ सकता है क्योंकि पुराने रिन्यूअल को रीप्राइस करने में 12-18 महीने लग सकते हैं। साथ ही, खर्च अनुपात और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की उपलब्धता यह तय करेगी कि छूट का फायदा किस हद तक ग्राहकों तक पहुंचेगा।

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