GST exemption on insurance: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और सभी राज्यों के मंत्रियों की मौजूदगी में हुई GST काउंसिल की बैठक में बुधवार को बड़ा फैसला लिया गया। काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। यह छूट 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगी।
