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Health Insurance Porting: नौकरी बदलने पर भी हेल्थ इंश्योरेंस का मिलेगा लाभ, बस कर लें ये जरूरी काम

Health Insurance Porting: ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस से इंडिविजुअल पॉलिसी में पोर्टिंग का मतलब है कि आप अपनी नौकरी छोड़ने के बाद भी हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ बिना कटौती के जारी रख सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रुप पॉलिसी खत्म होने से कम से कम 45 दिन पहले नई पॉलिसी के लिए आवेदन करना होता है।

Edited By: Shradha Tulsyanअपडेटेड Nov 11, 2025 पर 6:58 PM
Health Insurance Porting: नौकरी बदलने पर भी हेल्थ इंश्योरेंस का मिलेगा लाभ, बस कर लें ये जरूरी काम

नौकरी छोड़ते ही कंपनी की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाती है, जिससे अचानक मेडिकल आपातकाल में भारी खर्चा आपकी जेब से करना पड़ सकता है। लेकिन आप अपने ग्रुप प्लान को इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में पोर्ट कर सकते हैं, ताकि पुराने वेटिंग पीरियड और लाभ बिना खोए जारी रहें। इसके लिए नौकरी छोड़ने से कम से कम 45 दिन पहले आवेदन करना होता है।

पोर्टिंग की प्रक्रिया

पोर्टिंग का मतलब है कि आप अपनी कंपनी की ग्रुप पॉलिसी से बाहर निकलकर किसी और इंश्योरेंस कंपनी की निजी पॉलिसी में शिफ्ट हो जाते हैं। नई कंपनी आपकी मेडिकल हिस्ट्री, उम्र और क्लेम रिकॉर्ड के आधार पर प्रीमियम तय करती है और स्वीकृति के बाद नई पॉलिसी पहले वाले से बिना ब्रेक के चालू हो जाती है।

पोर्टिंग से मिलने वाले फायदे

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