नौकरी छोड़ते ही कंपनी की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाती है, जिससे अचानक मेडिकल आपातकाल में भारी खर्चा आपकी जेब से करना पड़ सकता है। लेकिन आप अपने ग्रुप प्लान को इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में पोर्ट कर सकते हैं, ताकि पुराने वेटिंग पीरियड और लाभ बिना खोए जारी रहें। इसके लिए नौकरी छोड़ने से कम से कम 45 दिन पहले आवेदन करना होता है।
