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ITR Filing 2025: सैलरीड टैक्सपेयर्स नए-पुराने टैक्स रीजीम में कैसे करें स्विच? बिजनेस करने वालों के लिए क्या है नियम

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त सैलरीड टैक्सपेयर्स हर साल नया या पुराना टैक्स रीजीम चुन सकते हैं। वहीं, बिजनेस इनकम वाले सिर्फ एक बार स्विच कर सकते हैं। ऐसे में सही विकल्प चुनना जरूरी है, वरना टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है। जानिए टैक्स रीजीम स्विच करने का पूरा प्रोसेस।

Suneel Kumarअपडेटेड Jul 02, 2025 पर 11:30 PM
ITR Filing 2025: सैलरीड टैक्सपेयर्स नए-पुराने टैक्स रीजीम में कैसे करें स्विच? बिजनेस करने वालों के लिए क्या है नियम
जो लोग ITR-1 या ITR-2 के तहत फाइल करते हैं, वे हर साल टैक्स सिस्टम बदल सकते हैं।

ITR Filing 2025: फाइनेंशियल ईयर 2024–25 (असेसमेंट ईयर 2025–26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में टैक्सपेयर्स के सामने एक उलझन यह होती है कि वे पुराने टैक्स सिस्टम को चुनें या डिफॉल्ट बने नए टैक्स सिस्टम में ही रिटर्न फाइल करें।

नया टैक्स सिस्टम सरकार ने 2020 में लॉन्च किया था। इसमें टैक्स स्लैब कम हैं, लेकिन ज्यादातर छूट और कटौतियां नहीं मिलतीं। वहीं, पुराना सिस्टम अभी भी उन टैक्सपेयर्स के लिए बेहतर साबित हो सकता है जो 80C, HRA या 80D जैसी कटौतियों का लाभ लेना चाहते हैं।

हर साल बदल सकते हैं सैलरीड टैक्सपेयर्स

जो व्यक्ति ITR-1 या ITR-2 के तहत फाइल करते हैं, वे हर साल टैक्स सिस्टम बदल सकते हैं। ITR फॉर्म में उन्हें पूछा जाएगा, 'क्या आप सेक्शन 115BAC(6) के तहत नए टैक्स सिस्टम से बाहर आना चाहते हैं?' इसका जवाब 'Yes' देने पर वे पुराने सिस्टम में आ जाएंगे, जबकि 'No' चुनने पर नए डिफॉल्ट सिस्टम में ही रहेंगे।

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