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NPS के लिए कहां कर सकते हैं शिकायत, यहां जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन कम्पलेंट करने का तरीका

NPS: राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक योगदान-आधारित पेंशन प्लान है। NPS में किया निवेश अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश किया जाता है। एनपीएस में निवेश कर आप रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड खड़ा कर सकते हैं। एनपीएस पर मिलने वाला रिटर्न मार्केट लिंक होता है। अगर आपको कभी एनपीएस को लेकर शिकायत हो तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 25, 2023 पर 2:44 PM
NPS के लिए कहां कर सकते हैं शिकायत, यहां जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन कम्पलेंट करने का तरीका
NPS को लेकर शिकायत हो तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन कर सकते हैं।

NPS: राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक योगदान-आधारित पेंशन प्लान है। NPS में किया निवेश अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश किया जाता है। एनपीएस में निवेश कर आप रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड खड़ा कर सकते हैं। एनपीएस पर मिलने वाला रिटर्न मार्केट लिंक होता है। अगर आपको कभी एनपीएस को लेकर शिकायत हो तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन कर सकते हैं। आप नीचे दिये तरीकों में से किसी एक जरिये शिकायत कर सकते हैं।

ऑनलाइन कर सकते हैं NPS के लिए शिकायत

ग्राहक ऑनलाइन एनपीएस के लिए शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के तरीके ग्राहक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। NPS CRA के तहत लिखित मे भी शिकायत कर सकते हैं। NPS मेंबर्स https://cra-nsdl.com/CRA/cgmsMenuOnloadForSub.do पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते है। इसके लिए निवेशकों को PRAN डिटेल्स PAO, POP-SP या CBO रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। जब ये शिकायत दर्ज हो जाएगी को सिस्टम एक टोकन नंबर जेनरेट करेगा। ये शिकायत cra@nsdl.co.in को भी ई-मेल के जरिये भेजी जाएगी।

कॉल सेंटर या आईवीआर सिस्टम के माध्यम से

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