Get App

अगर आप 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा?

इससे पहले भी RBI खास मूल्य के नोट के सर्कुलन को वापस लेने का फैसला कर चुका है। 2013-14 में RBI ने 2005 से पहले जारी किए गए बैंक नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया था। ऐसा इसलसिए किया गया था क्योंकि इन नोट्स में सिक्योरिटी के फीचर पर्यापत नहीं थे

MoneyControl Newsअपडेटेड May 23, 2023 पर 2:13 AM
अगर आप 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा?
RBI ने इस बात पर भी जोर दिया है कि 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोट्स लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसका मतलब है कि 30 सितंबर तक इन नोटों का इस्तेमाल किसी चीज या सेवा को खरीदने के लिए किया जा सकता है।

RBI के 2000 रुपये के नोट पर आए फैसले ने लोगों को चौंकाया है। केंद्रीय बैंक ने लोगों से 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर, 2023 तक डिपॉजिट या एक्सचेंज करने को कहा है। उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस बीच 2000 रुपये के नोट्स लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसका मतलब है कि 30 सितंबर तक इन नोटों का इस्तेमाल किसी चीज या सेवा को खरीदने के लिए किया जा सकता है। आरबीआई के सर्कुलर में यह नहीं बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोट्स अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करता है या एक्सचेंज नहीं कर पाता है तो क्या होगा।

नया सर्कुलर जारी हो सकता है

ऐसा लगता है कि RBI इस बारे में नया सर्कुलर जारी करेगा। इसलिए यह जानने के लिए कि इस साल 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट को डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं करने पर क्या होगा, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। केंद्रीय बैंक को अगर ऐसा लगता है कि लोगों को 2000 रुपये के नोट के मामले में एक और मौका देना जरूरी है तो वह इस बारे में नया सर्कुलर जारी कर सकता है। वह इस साल 30 सितंबर के बाद नोट एक्सचेंज करने या डिपॉजिट करने की इजाजत दे सकता है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें