RBI के 2000 रुपये के नोट पर आए फैसले ने लोगों को चौंकाया है। केंद्रीय बैंक ने लोगों से 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर, 2023 तक डिपॉजिट या एक्सचेंज करने को कहा है। उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस बीच 2000 रुपये के नोट्स लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसका मतलब है कि 30 सितंबर तक इन नोटों का इस्तेमाल किसी चीज या सेवा को खरीदने के लिए किया जा सकता है। आरबीआई के सर्कुलर में यह नहीं बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोट्स अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करता है या एक्सचेंज नहीं कर पाता है तो क्या होगा।
