एक संसदीय समिति ने इनकम टैक्स बिल, 2025 के बारे में कई सुझाव दिए हैं। अगर सरकार इन सुझावों के आधार पर इस बिल में संशोधन करती है तो इससे छोटे टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिलेगी। समिति ने कहा है कि उस क्लॉज में संशोधन होना चाहिए, जिसके तहत सिर्फ रिफंड क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इस क्लॉज में कहा गया है कि अगर टैक्सपेयर की इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट से कम है तो भी टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।