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Income Tax Bill 2025: छोटे टैक्सपेयर्स को सिर्फ रिफंड के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मिल सकती है छूट

Income Tax Bill 2025: संसदीय समिति ने नए इनकम टैक्स बिल, 2025 पर विचार करने के बाद इसमें संशोधन के कई सुझाव दिए हैं। समिति ने 21 जुलाई को अपनी रिपोर्ट लोकसभा को पेश कर दी है। उम्मीद है कि सरकार समिति के सुझाव के आधार पर बिल में संशोधन करेगी

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jul 23, 2025 पर 11:28 AM
Income Tax Bill 2025: छोटे टैक्सपेयर्स को सिर्फ रिफंड के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मिल सकती है छूट
लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने नए इनकम टैक्स बिल, 2025 की स्टडी की है

एक संसदीय समिति ने इनकम टैक्स बिल, 2025 के बारे में कई सुझाव दिए हैं। अगर सरकार इन सुझावों के आधार पर इस बिल में संशोधन करती है तो इससे छोटे टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिलेगी। समिति ने कहा है कि उस क्लॉज में संशोधन होना चाहिए, जिसके तहत सिर्फ रिफंड क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इस क्लॉज में कहा गया है कि अगर टैक्सपेयर की इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट से कम है तो भी टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।

नए इनकम टैक्स, 2025 बिल में रिफंड के लिए नियम

इस बिल के ड्राफ्ट में यह प्रावधान है कि अगर किसी टैक्सपेयर का TDS कटा है तो उसे रिफंड क्लेम करने के लिए ITR फाइल करना होगा, भले ही उसकी सैलरी एग्जेम्प्श लिमिट से कम होगी। अगर तय समय के अंदर वह आईटीआर फाइल नहीं करता है तो Income Tax डिपार्टमेंट उस पर पेनाल्टी लगा सकता है। कुछ स्थितियों में उसके खिलाफ केस करने का अधिकार भी इकम टैक्स डिपार्टमेंट को है। संसदीय समिति का मानना है कि यह प्रावधान ठीक नहीं है। इससे छोटे टैक्सपेयर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खासकर, ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट से कम है, पेंशनर्स और अस्थायी वर्कर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

नियम में संशोधन से छोटे टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत

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