मद्रास हाईकोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने इसे देश के कानून के तहत प्रॉपर्टी माना है। यह इंडिया में डिजिटल इनवेस्टर्स के लिए बड़ी खबर है। कोर्ट ने एक ऐसे इनवेस्टर के मामले में यह फैसला दिया है, जिसके एक्सआरपी टोकंस को 2024 में साइबर अटैक्स के बाद वीजरएक्स पर फ्रिज कर दिया गया था।
