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Cryptocurrency: मद्रास हाईकोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी को प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता दी, इनवेस्टर्स पर इसका क्या पड़ेगा असर?

मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि क्रिप्टो एसेट्स को भारत में उसी तरह का प्रोटेक्शन मिलेगा, जैसा दूसरी अचल संपत्ति (Property) को मिलता है। हालांकि, यह मद्रास हाईकोर्ट का अंतरिम ऑर्डर है। लेकिन, इससे क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 10, 2025 पर 9:08 PM
Cryptocurrency: मद्रास हाईकोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी को प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता दी, इनवेस्टर्स पर इसका क्या पड़ेगा असर?
इस फैसले से साइबर अटैक, एक्सचेंज के डूबने या किसी तरह की हेराफेरी की स्थिति में इनवेस्टर्स के पास मुआवजा पाने का अधिकार होगा।

मद्रास हाईकोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने इसे देश के कानून के तहत प्रॉपर्टी माना है। यह इंडिया में डिजिटल इनवेस्टर्स के लिए बड़ी खबर है। कोर्ट ने एक ऐसे इनवेस्टर के मामले में यह फैसला दिया है, जिसके एक्सआरपी टोकंस को 2024 में साइबर अटैक्स के बाद वीजरएक्स पर फ्रिज कर दिया गया था।

क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों को बड़ी राहत

मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि Crypto एसेट्स को भारत में उसी तरह का प्रोटेक्शन मिलेगा, जैसा दूसरी अचल संपत्ति (Property) को मिलता है। हालांकि, यह मद्रास हाईकोर्ट का अंतरिम ऑर्डर है। लेकिन, इससे क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले से साइबर अटैक, एक्सचेंज के डूबने या किसी तरह की हेराफेरी की स्थिति में इनवेस्टर्स के पास मुआवजा पाने का अधिकार होगा।

क्रिप्टोकरेंसी प्रॉपर्टी की शर्तें पूरी करती है

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