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क्या इनकम टैक्स बिल 2025 के लागू होने पर LLP को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 18.5% टैक्स चुकाना होगा?

कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर यह कहा गया कि इनकम टैक्स बिल 2025 लागू होने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स बढ़कर 18.5 फीसदी हो जाएगा। यह सही नहीं है। इनकम टैक्स बिल 2025 में एलएलपी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) को बढ़ाकर 18.5 फीसदी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 29, 2025 पर 1:30 PM
क्या इनकम टैक्स बिल 2025 के लागू होने पर LLP को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 18.5% टैक्स चुकाना होगा?
रिटेल इनवेस्टर्स के लिए एलटीसीजी टैक्स बढ़ाने का कोई प्रस्ताव इनकम टैक्स बिल 2025 में शामिल नहीं है।

सरकार इनकम टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके लिए फरवरी में सरकार ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया था। फिर इसे विचार के लिए एक ससंदीय समिति के पास भेज दिया गया था। संसदीय समिति ने इस बिल पर अपनी सिफारिशें सौंप दी है। इसमें इस बिल के कुछ प्रस्तावों में बदलाव करने की सलाह सरकार को दी गई है। इसमें एक सिफारिश इनकम टैक्स बिल 2025 के क्लॉज 206 से जुड़ी है।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर यह कहा गया कि इनकम टैक्स बिल 2025 लागू होने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स बढ़कर 18.5 फीसदी हो जाएगा। यह सही नहीं है। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 12.5 फीसदी है।  रिटेल इनवेस्टर्स के लिए एलटीसीजी टैक्स बढ़ाने का कोई प्रस्ताव इनकम टैक्स बिल 2025 में शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि रिटेल इनवेस्टर्स को एलटीसीजी टैक्स बढ़ने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

इनकम टैक्स बिल 2025 में सिर्फ AMT का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव

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