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Income Tax Budget 2026: यूनियन बजट में इन 5 बड़े ऐलानों से टैक्सपेयर्स की दूर हो जाएंगी शिकायतें

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले यूनियन बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी थी। टैक्सपेयर्स को उनसे इस बार भी काफी उम्मीदें हैं। खासकर इनकम टैक्स की नई रीजीम कुछ खास डिडक्शन के ऐलान की उम्मीद कर रहे हैं।

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 19, 2026 पर 2:01 PM
Income Tax Budget 2026: यूनियन बजट में इन 5 बड़े ऐलानों से टैक्सपेयर्स की दूर हो जाएंगी शिकायतें
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करेंगी।

यूनियन बजट पेश होने में दो हफ्ते से समय बचा है। टैक्सपेयर्स की करीबी नजरें यूनियन बजट 2026 पर लगी हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। पिछले साल यूनियन बजट में उन्होंने टैक्सेपयर्स को बड़ी राहत दी थीं। उन्होंने सालाना 12 लाख रुपये तक इनकम ट्रैक्स-फ्री कर दी थी। इससे टैक्सपेयर्स खासकर मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली थी। लेकिन, इनकम टैक्स के नियमों को लेकर अब भी उनकी कुछ शिकायतें हैं। एक्सपर्टस का कहना है कि अगर 1 फरवरी को वित्तमंत्री उनकी शिकायतें दूर करती हैं तो उन्हें काफी फायदा होगा।

नई रीजीम में भी एनपीसी पर अतिरिक्त डिडक्शन का लाभ

इनकम टैक्स की नई रीजीम में ज्यादातर डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। हालांकि, सेक्शन 80CCD(2) के तहत एंप्लॉयी के एनपीएस अकाउंट में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन मिलता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेक्शन 80CCD(1B) के तहत एनपीएस में कंट्रिब्यूशन पर अतिरिक्त 50,000 रुपये के डिडक्शन का फायदा नई रीजीम के टैक्सपेयर्स को भी मिलना चाहिए। इस डिडक्शन को बढ़ाकर सरकार को 1 लाख रुपये भी करना चाहिए। इससे एनपीएस में टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी।

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