Get App

इनकम टैक्स से जुड़े ये काम 31 मार्च से पहले जरूर पूरा कर लें, नहीं तो उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान

अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 10,000 रुपये से ज्यादा है तो आपको एडवान्स टैक्स की अंतिम किस्त का पेमेंट 15 मार्च, 2025 तक करना होगा। अगर आप पेमेंट करने से चूक जाते हैं तो आपको सेक्शन 234सी के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट चुकाना होगा

Abhishek Anejaअपडेटेड Mar 14, 2025 पर 11:26 AM
इनकम टैक्स से जुड़े ये काम 31 मार्च से पहले जरूर पूरा कर लें, नहीं तो उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान
अगर आप सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश करते हैं तो 1.50 लाख रुपये तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं।

यह फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होने जा रहा है। 31 मार्च की तारीख बहुत अहम है। इसकी वजह यह है कि इस तारीख से पहले टैक्सपेयर्स को कई काम पूरे करने होंगे। नहीं पूरा करने पर आगे दिक्कत हो सकती है। आइए जानते हैं उन कामों के बारे में जिनकी डेडलाइन 31 मार्च है।

1. एडवान्स टैक्स का पेमेंट

अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 10,000 रुपये से ज्यादा है तो आपको एडवान्स टैक्स की अंतिम किस्त का पेमेंट 15 मार्च, 2025 तक करना होगा। अगर आप पेमेंट करने से चूक जाते हैं तो आपको सेक्शन 234सी के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट चुकाना होगा। इसके अलावा टैक्सपेयर्स को टैक्स लायबिलिटी का कम से कम 90 फीसदी पेमेंट 31 मार्च, 2025 से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको सेक्शन 234बी के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अतिरिक्त इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा।

2. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए टैक्स-सेविंग्स

अगर आप इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर VIA के तहत टैक्स-सेविंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास पेमेंट या इनवेस्टमेंट करना होगा:

सब समाचार

+ और भी पढ़ें